चंदवक, जौनपुर। वाराणसी मंडल की प्रशासनिक सुधार विभाग की निरीक्षक व जनहित गारंटी अधिनियम की नोडल अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने प्राथमिक विद्यालय चंदवक व खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण कर अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह पटेल की उपस्थिति में कक्षाओं में पठन-पाठन व आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त किया। अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक आलोक रघुवंशी को विद्यालय में साफ-सफाई पर संतोष व्यक्त करते हुए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया।
खंड विकास कार्यालय में अभिलेखों के निरीक्षण में मनरेगा के कार्य संचालन की जानकारी लेने के दौरान निरीक्षक ने जब जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में एडीओ सहकारिता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोगों से पूछताछ की तो लोग समुचित जवाब नहीं दे पाए जिस पर उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण लोग अनभिज्ञ है। बताया कि मुझे वाराणसी मंडल का इस अधिनियम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके तहत प्रार्थना पत्र दिए जाने से पेंशन स्वीकृति के लिए 60 दिन, जीपीएफ स्वीकृति पर निर्णय 30 दिन, चिकित्सा अवकाश पर निर्णय 15 दिन, मृतक आश्रित को नियुक्ति पर निर्णय 90 दिन सहित दस सेवाओं के अलावा सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के संबंध में समयसीमा में निर्णय लिए जाने का प्रविधान अधिनियम में किया गया है। जिसका पालन न किए जाने पर अपील की जाती है। दोषी पाए जाने पर अर्थ दंड के साथ प्रशानिक कार्यवाही की जाती है। जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।
Tags
Hindi News
Jaunpur
jaunpur live
Jaunpur Live News
jaunpur news
Purvanchal News
recent
Uttar Pradesh News