Jaunpur Samachar : उच्च न्यायालय ने लगाया 25 हजार रूपये का जुर्माना

The High Court imposed a fine of 25 thousand rupees
जौनपुर। जिला मुख्यालय से सटे जूनियर हाईस्कूल सादीपुर विकास खण्ड सिरकोनी के पट्टे के विरूद्ध एवं विद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दिये गये प्रतिकर भुगतान मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विपक्षी पर जुर्माना का आदेश दे दिया। प्रबन्धक डा. उदय प्रताप सिंह द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर को आदेश दिया गया है कि रविन्द्र सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त विद्यालय के प्रबन्धक के खिलाफ बिना मतलब का रिट न्यायालय में दाखिल करता रहता है जबकि बाद में नॉट प्रेस करके न्यायालय में हाजिर नहीं होता है। ऐसे में न्यायालय ने इसको गम्भीरता से लेते हुये रविन्द्र सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ 25 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही एक माह के अन्दर जमा जुर्माना राशि जमा करवाने के लिये जिलाधिकारी जौनपुर को भी आदेश दिया है।


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