जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापी, देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भॉग, ताड़ी एवं सी0एल02/2बी, माडल शॉप, समिश्रबार दुकानदारों को निर्देशित किया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में दिए गये प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की शर्तो में उल्लिखित है कि 14 अप्रैल (डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती) के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखा जाए। उक्त अनुपालन में समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि विगत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी 14 अप्रैल 2025 को (डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती) के अवसर पर समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भॉग, ताड़ी की दुकानों एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, माडल शॉप तथा समिश्रबार के अनुज्ञापनों को बन्द रखना सुनिश्चित करें। उक्त बन्दी के लिए नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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