सूर्यमणि पाण्डेय @ जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 8 माह पहले नौ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 9 अप्रैल 2025 को उसके गांव का ही रहने वाला युवक खालिद पुत्र लतीफ उसके 9 वर्षीय पुत्र को गांव की गली में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व अश्लील कृत्य किया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी युवक खालिद को दोषसिद्ध पाते हुए पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष के कारावास व 50000 अर्थदंड से दंडित किया।
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