जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन करने एवं लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पोर्टल विकसित किया गया है जो 19 दिसम्बर से जनमानस हेतु लाइव कर दिया गया है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापन किया जायेगा। जनमानस को अवगत कराना है कि 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी तरह से माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर उस परिवार के दो बच्चो को उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 2500 रू0 प्रति महीना का लाभ स्नातत्क शिक्षा पूर्ण होने या 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो तक प्राप्त होगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यक अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, जीवित अभिभावक का 3 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र एंव आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बैक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, विद्यालय प्रमाण पत्र, 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में विद्यालय प्रमाण पत्र की जगह जन्म प्रमाण पत्र मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी। पात्र लाभार्थी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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