जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कुत्तूपुर निवासी सिक्किम में तैनात सेना के जवान अशोक कुमार की 3 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश मनोज अग्रवाल ने दुर्घटना करने वाले वाहन स्कॉर्पियो की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक की पत्नी व बच्चों को 2 माह के भीतर ब्याज सहित 1.05 करोड रुपए क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा करें।
बता दें कि 14 सितंबर 2022 को अशोक कुमार (42 वर्ष) मोटरसाइकिल से अपने बायें से शाहगंज से वापस घर कुत्तूपुर आ रहे थे कि जब वह तरसावां मोड़ के पास पहुंचे तभी स्कॉर्पियो के चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अशोक कुमार की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह सशस्त्र सीमा बल सिक्किम में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। मृतक अशोक की पत्नी सोनी व उसके बच्चे निवासी कुत्तूपुर ने मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व नीलेश निषाद के माध्यम से दुर्घटना करने वाले वाहन स्कॉर्पियो के स्वामी, चालक व बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया तथा याची मृतक की पत्नी व गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। विपक्षी ड्राइवर ने भी अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्कार्पियो चालक की उपेक्षा व लापरवाही पाते हुए स्कॉर्पियो की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा करें।
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