Jaunpur News : जौनपुर में 150 शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, कानून-व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी


आपराधिक गतिविधियों में शामिल और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की सख्ती

जौनपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 150 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है और पहले से तैयार सूची को नए सिरे से अपडेट किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर जिले के सभी संबंधित थाना प्रभारियों से ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों का सत्यापन कराया गया था, जिनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या जिनकी गतिविधियां कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानी गईं। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विस्तृत सूची तैयार कर प्रशासन को उपलब्ध कराई।

इसके बाद संबंधित लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जिन मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उनके शस्त्र लाइसेंस नियमानुसार निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सूची को नए सिरे से अपडेट कराया जा रहा है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और केवल उन्हीं लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं जो निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते।

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथियार केवल उन्हीं लोगों के पास रहें जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और जिनका आचरण कानून के अनुरूप है। प्रशासन का मानना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास शस्त्र होने से जिले की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है।

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में नियमित समीक्षा की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
और नया पुराने

Contact us for News & Advertisement

Profile Picture

Ms. Kshama Singh

Founder / Editor

Mo. 9324074534