Jaunpur News : प्रदेश के कई हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ गरज-चमक


प्रभारी अधिकारी, दैवी आपदा जौनपुर ने अवगत कराया है कि भारत मौसम विज्ञान (प्डक्) आंचलिक केन्द्र लखनऊ द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चकवाती मौसम तंत्र के प्रभाव से 28 से 30 अक्टूबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ गरज-चमक, बज्रपात एवं भारी वर्षा की तीब्र संभावना व्यक्त की गयी है। जिसके कम में जनपद जौनपुर में भी तेज झोंकेदार हवाओं के साथ गरज-चमक, बज्रपात एवं भारी वर्षा की प्रबल संभावना है।
राहत आयुक्त महोदय द्वारा जिला आपदा कन्ट्रोल रूम को 24×7 कियाशील रखने तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को कटाई के लिए तैयार फसलों की शीघ्र कटाई करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। कटी हुई फसल एवं खुले में रखे अनाज को सुरक्षित एवं ढके हुए स्थानों पर पहुंचाने हेतु मुनादी एवं स्थानीय माध्यमों से सूचना प्रसारित करायी जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों में जर्जर असुरक्षित मकानों एवं ढांचों का त्वरित चिन्हांकन कर उनमें निवास कर रहे लोगों को पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से सूचित कराते हुए तत्काल राहत शिविरों या सुरक्षित भवनों में शिफ्ट कराया जाय। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ढोल, मुनादी स्थानीय मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बज्रपात एवं तेज हवाओं से बचाव हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है। आमजन को सचेत एवं दामनी ऐप को डाउन लोड कर जारी चेतावनियों का पालन करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहा है। खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदानों, जल भराव वाले क्षेत्रों, खेतों और ऊंचे वृक्षों के नीचे आश्रय न लेने की सलाह दी जाय। खराब मौसम में बाहर न निकलने की सलाह दी जाय व अनावश्यक आगमन को नियंत्रित किया जाय। यदि किसी क्षेत्र में जनहानि, पशुहानि, मकानक्षति अथवा फसल क्षति की घटना होती है तो आपदा राहत नियमों के तहत तत्काल राहत वितरण कार्यवाही कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना राहत आयुक्त कार्यालय व शासन को उपलब्ध करायी जाय।
अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर द्वारा जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को राहत आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

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