Jaunpur News : जौनपुर में पुलिस का अभियान: नौ आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और वारदात में प्रयुक्त लाठियां बरामद


जौनपुर। जिले में अपराधियों और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को तीन थाना क्षेत्रों की पुलिस ने कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। मड़ियाहूं पुलिस ने दो वांछित, रामपुर पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों तथा गौराबादशाहपुर पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामपुर पुलिस ने चोरी का सामान और गौराबादशाहपुर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो लाठियां बरामद की हैं।

मड़ियाहूं पुलिस ने दो वांछितों को पकड़ा

मड़ियाहूं पुलिस ने मुकदमा संख्या 398/2026 में वांछित आकाश कुमार उर्फ बड़कू पुत्र युवराज और शिवम उर्फ गोलू पुत्र मनोज उर्फ करिया निवासी अस्लेमपुर को शिवपुर बाईपास तिराहे से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(1), 191(2), 109(1), 352, 351(3) और 126(2) के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।

रामपुर पुलिस ने चोरी के सामान के साथ दो गिरफ्तार

रामपुर पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित शुभम यादव पुत्र अरुण कुमार यादव और नागेंद्र पाल पुत्र कृपाशंकर पाल निवासी शिवगढ़ पचौली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोटर पंप, समरसेबुल ट्यूबवेल, दो बैटरी और 25 मीटर काला केबल तार बरामद किया। इस मामले में थाना रामपुर में मुकदमा संख्या 217/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज था। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक छितेश्वरनाथ तिवारी, हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद और सुरेश कुमार सिंह शामिल रहे।

गौराबादशाहपुर में मारपीट के मामले में चार गिरफ्तार

गौराबादशाहपुर पुलिस ने पुरानी रंजिश में मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में किशन यादव निवासी सखैला, राजू यादव निवासी बिथार, विजय खान निवासी एकौना और दीपक कुमार निवासी सोसापट्टी रामपुर शामिल हैं। पुलिस ने चारों को सखैला मैरादखान मोड़ से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो लाठियां बरामद हुईं।

पुलिस के अनुसार, तीन नवंबर को बिथार निवासी शैलेश राजभर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उन्हें और उनके साथी विशाल राजभर को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। इस मामले में मुकदमा संख्या 302/2026 धारा 191(3), 109(1), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किशन यादव के खिलाफ पहले से भी दो अन्य मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल, उपनिरीक्षक रविप्रकाश सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।

तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया।
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