जौनपुर के एसपी को भाजपा विधायक के मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब


जौनपुर। हाईकोर्ट ने वर्तमान भाजपा विधायक विधानसभा गोशाईगंज जनपद फैजाबाद इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के केस में वादी मो. जुनैद की अपील पर जौनपुर के एसपी को शपथ पत्र के साथ 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
गौरतलब हो कि उक्त विधायक पर वर्ष 1997 में थाना सिंगरामऊ क्षेत्र में एक सूमो गाड़ी लूटने का आरोप है। जिसके ड्राइवर मो. जुनैद ने अपराध संख्या 77/97 पर मुकदमा दर्ज कराया था जिसका मुकदमा अभी विचाराधीन है। इसी लूटी हुई सूमो गाड़ी के साथ वर्तमान विधायक पर जनपद सोनभद्र में पीसीओ कर्मचारी की हत्या कर भागते समय थाना पिपरी जनपद सोनभद्र में गिरफ्तार हुए थे जो कि मुकदमा संख्या 967/2012 धारा 392/411 आईपीसी के अंतर्गत हुआ था और एसीजेएम द्वितीय जौनपुर के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इसी बीच 27 जनवरी 2016 को एसीजेएम द्विती के कोर्ट से सूमो गाड़ी लूट की फाइल लोग छीनकर भाग गये थे जिसका मु.अ.सं. 117/2016 थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर में दर्ज हुआ लेकिन इस फाइल के गायब होने से जिसको सीधा फायदा मिल रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा विधायक को इससे सीधा फायदा था। इस फाइल के गायब होने के पश्चात इस लूट के मुकदमे का ट्रायल भी रुक गया। इसी को लेकर गाड़ी लूट के वादी मुकदमा मो. जुनैद ने उच्च न्यायालय में अपील की जिस पर उच्च न्यायालय ने एसपी जौनपुर को शपथ पत्र के साथ 31 अगस्त 2018 को उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मुकदमे का जिक्र 2017 के चुनाव में चुनाव आयोग को दिये गये शपथ पत्र में भाजपा विधायक ने नहीं किया है।





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