कोर्ट न्यूज : अध्यापक की हत्या मामले में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज



श्रीकांत श्रीवास्तव
जौनपुर। सेवानिवृत्त अध्यापक जावेद हुसेन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज अजय त्यागी ने खारिज कर दिया। यह घटना सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के दक्षिण पट्टी गांव में घटित हुई।
अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक के लड़के साकिब ने रिपोर्ट लिखाया कि उसके सौतेले भाई मोहम्मद अब्बास जो मुंबई में रहते हैं तथा पिता की संपत्ति जबरन लेना चाहते थे जिसके लिए उनके पिता सहमत नहीं थे इसी नाराजगी से मोहम्मद अब्बास ने फोन से पिता को जान से मारने की धमकी तथा मैसेज भी भेजते रहते थे। दिनांक 6 जुलाई 18 को समय करीब 7:30 बजे पिता जावेद जो नल पर पानी लेने गए थे तभी मोटरसाइकिल पर उसके भाई मोहम्मद अब्बास की साजिश से गांव के दीपू यादव, अबुल कासिम उर्फ शादाब, दिनेश यादव व दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक राय होकर आए। अबुल कासिम उर्फ शादाब ने ललकारा कि जावेद हुसैन को मार दो तभी दीपू यादव ने उसके पिता जावेद को गोली मार दिया जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने दो आरोपी मोहम्मद अब्बास पुत्र जावेद हुसैन निवासी ग्राम दक्षिण पट्टी थाना सरायख्वाजा और अबुल कासिम उर्फ सादाब पुत्र सफीक अहमद निवासी ग्राम दक्षिण पट्टी थाना सरायख्वाजा की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार यादव, वादी के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व श्रीकांत श्रीवास्तव ने किया।


और नया पुराने

Contact us for News & Advertisement

Profile Picture

Ms. Kshama Singh

Founder / Editor

Mo. 9324074534