जौनपुर। लोकेश वरूण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राज्य प्राधिकरण लखनऊ व जिला जज/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के समस्त वृद्धाश्रम में वृद्धजन को उनके अधिकार के सम्बन्ध में उनकी अध्यक्षता में वृद्धाश्रम प्रेमराजपुर (पुराना पान दरीबा) में शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन का संचालन समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने करते हुये वृद्धा पेंशन के बारे में बताया। इस दौरान वृद्धाश्रम के अधीक्षक अटल विहारी राय, लेखाकार रवि चौबे, लेखपाल विष्णु नारायण सिंह, क्षेत्रीय सभासद रामसूरत मौय सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर सिविल जज लोकेश वरूण ने बताया कि भारत के तीव्र गति से प्रगति करने के साथ,उसके वरिष्ठ नागरिक परिवर्तित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के मुख्य प्रभाव को सहन कर रहे हैं। कई तो एकाकीपन का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में सन्तानों को वृद्धों के प्रति उनके उत्तरदायित्व का स्मरण कराने की आवश्यकताओं से उद्भूत, इसने उनके लिये दण्ड के प्रावधान को भी निर्मित किया है जो अपने माता-पिता को भुगतान नहीं करते और जो माता-पिता का परित्याग करते हैं। माता-पिता कोे शामिल करके वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, सन्तान से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताया कि एक मास का कारावास उन सन्तानों से भी जो भरण-पोषण का भुगतान नहीं करते, उन सन्तानों हेतु 3 मास का कारावास जो माता-पिता का परित्याग करते हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हुये वृद्धाश्रम में योग प्रशिक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया।
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