जौनपुर। डा. वेद प्रकाश मिश्र जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि किसी खाद्य पदार्थ में अवयव के रूप में मिलाकर प्रयोग के लिये प्रतिबन्धित खेसारी के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु उनके निर्देशन में अनिल राय मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 10 से 20 सितम्बर .तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रवर्तन के तहत कार्यवाही करते हुये लोगों को जागरूक किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर मिलावट के सन्देह पर दाल के कुल 7 नमूने जनहित में लिये गये। साथ ही उसकी जांच हेतु राजकीय लैब को प्रेषित किया गया। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद जौनपुर के अन्तर्गत सुतहट्टी बाजार में स्थित दाल मण्डी में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल राय द्वारा दाल मण्डी समिति के अध्यक्ष दिनेश टण्डन सति अन्य दाल व्यवसाइयों को विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही खाद्य सचल दल द्वारा आईईसी कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये खाद्य सचल दल द्वारा जनपद के सभी तहसीलों के मुख्य बाजारों एवं नगर पालिकाओं में कुल 26 जागरूकता कैम्प का आयोजन करते हुये उपभोक्ताओं एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को खेसारी के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी विनियम 2011 में खेसारी के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु वर्णित प्राविधानों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
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