जलालपुर, जौनपुर। जिला पंचायत सदस्य असबरनपुर अमरावती देवी ने डीएम के यहां ग्राम प्रधान असबरनपुर अशोक सरोज के ऊपर खलिहान एवं स्कूल की सुरक्षित भूमि पर अवैध खनन कार्य कर एनएचआई को मिट्टी बेचने तथा गांव सभा के चकमार्ग पर लगी खड़ंजे की र्इंट को उखाड़कर बेच देने का गंभीर आरोप लगाया था। जांच के दौरान एसडीएम केराकत द्वारा दोषी पाए जाने पर डीएम जौनपुर अरविन्द मलप्पा बंगारी ने तत्काल प्रभाव से पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक प्रधान ग्राम पंचायत असबरनपुर के प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए प्रकरण की अन्तिम जांच जेई और डीईओ को करने के लिए नामित कर दिया है।


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