नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने बताया है कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति से 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। जिसमें निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। प्री-लिटिगेशन हेतु धारा पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जल वाद बिल (अशमनीय छोड़कर), अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद) हैं। न्यायालयों में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हों) में आपराधिक शमनीय वाद, धारा पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाए वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत जलवाद बिल (अशमनीय छोड़कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से सम्बन्धित वेतन भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ के मामले, राजस्व जो जनपद न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हों, अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ठ अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया जाना है। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि उपरोक्तानुसार अपने-अपने वादों का निस्तारण आगामी 10 जुलाई 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराये एवं अवसर का लाभ उठावें।
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