नया सबेरा नेटवर्क
1997 में सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, अब तक नहीं कराई थी ज़मानत
एसीजीएम तृतीय ने 9 नवंबर को किया है तलब
जौनपुर। अयोध्या गोसाईगंज से सजा याफ्ता हो चुके बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछले दिनों फर्जी पेपर लगाकर चुनाव लड़ने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित करते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। अब जौनपुर के एक पुराने मामले में कोर्ट ने इनको तलब किया है। मामला 1997 में लूट का है। जिसमें सिगरामऊ थाना क्षेत्र में लूट के दौरान एक हत्या भी हुई थी। इस मामले में पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को मुकदमा अपराध संख्या 77/97 में धारा 392/411 का नामजद आरोपी बनाया गया था और गाड़ी के साथ सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया था। गौर करने वाली बात है इसमें खब्बू तिवारी ने आज तक जमानत ही नहीं कराई और न ही किसी भी चुनावी हलफनामे में इसका कोई जिक्र किया। घटना की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है की पूरा केस फाइल ही कोर्ट से लूट ली गई थी जिसपर उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से केस को ओपन किया गया है। इसी केस में जिला न्यायालय ने 9 नवंबर को अपर मुख्य न्यायाधीष तृतीय कोर्ट में तलब किया है।
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