गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद हुई सजा
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व ससुर की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पूर्व फौजी धीरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास एवं 61 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार कमला देवी निवासी ग्राम बनेवरा थाना नेवढ़िया ने थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था कि उसका दामाद धीरेंद्र सिंह निवासी मधुपुर, नेवढ़िया 3 सितंबर 2018 को 10:30 बजे रात गुजरात से आया और अपनी पत्नी किरन देवी को गालियां देते हुए बुला रहा था। किरन घर से बाहर नहीं निकली। वादिनी के पति राजनाथ सिंह ने धीरेंद्र को गाली देने से मना करते हुये कहा कि किरन को रात में लेकर कैसे जाओगे। इस पर धीरेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से राजनाथ को गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची भीड़ पर भी धीरेंद्र ने गोली चलाई जिससे दिनेश सिंह, अखिलेश व धर्मेंद्र घायल हो गए। धीरेंद्र सिंह मौके से गिरफ्तार हुआ। उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल लाइसेंसी बन्दूक पुलिस ने बरामद किया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायालय में वादिनी सहित अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए। न्यायालय ने पाया कि घटना के समय आरोपी की उपस्थिति, सास द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाना, उसकी लाइसेंसी बन्दूक व कारतूस के खोखे का मिलान होना दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर धीरेंद्र को हत्या, हत्या प्रयास एवं आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 61 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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