⚠️

Please activate the SSL certificate.

Please ensure you're visiting over a secure connection.

https://www.jaunpurlive.com/

#JaunpurLive : आरा मशीन संचालक की मौत पर 54 लाख क्षतिपूर्ति

जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश भूदेव गौतम ने सड़क दुर्घटना में आरोपी ट्रक चालक की लापरवाही का दोषी पाते हुए मृतक आरा मशीन संचालक के परिजनों को 54 लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के बरावां गांव निवासी मोहम्मद आसिफ फरीदी ने रायबरेली जनपद के सलोन थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके भाई मोहम्मद तारिक फरीदी 14 नवंबर 2022 को अपनी कार को अपने बाएं से सामान्य गति से चलाते हुए लखनऊ से अपने गांव आ रहे थे। शाम लगभग 4 बजे जैसे ही वे सलोन थाना क्षेत्र के राजापुर कटेह गांव के पास पहुंचे तभी विपरीत दिशा से तेज गति व लापरवाहीपूर्वक आ रही ट्रक चालक ने गलत दिशा में आकर मोहम्मद तारिक फरीदी की कार में सामने से जोरदार टक्कर मार दिया। परिणामस्वरूप 34 वर्षीय मोहम्मद तारिक व उनके डेढ़ वर्षीय पुत्र अयूब की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और तारिक फरीदी की पत्नी कायनात व उनकी भाभी सबीना गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने विवेचना करके ट्रक चालक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी के जांचकर्ता ने भी दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पाया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश भूदेव गौतम ने सहमति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करते हुए आरोपी ट्रक के बीमाकर्ता गो डिजिट जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को मोहम्मद तारिक फरीदी की मृत्यु के मामले में 54 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, उनके पुत्र अयूब की मृत्यु पर 4.70 लाख हजार रुपए क्षतिपूर्ति, घायल कायनात के दवा इलाज में हुए खर्च के एवज में 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति व घायल सबीना के दवा इलाज में हुए खर्च के एवज में 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया। इस प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय के सम्यक व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मुकदमा दाखिल करने के 15 माह के अंदर बीमा कंपनी ने कुल 63 लाख 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान किया।
Previous Post Next Post

Contact us for News & Advertisement

Profile Picture

Ms. Kshama Singh

Founder / Editor

Mo. 9324074534