#JaunpurLive : दहेज को लेकर कोई समस्या तो तत्काल सम्पर्क करें

जौनपुर। दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये, बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अवैध है, बल्कि अनैतिक भी है, इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिये दहेज प्रतिषेध अधिकारी विजय पाण्डेय मो.नं. 7518024045 अथवा 181 महिला हेल्प नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट या कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर करंजाकला ब्लाक परिसर सिद्दीकपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
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