सुइथाकला, जौनपुर। पारिवारिक रंजिश को लेकर हुए हमले के मामले में थाना सरपतहां पुलिस ने सात आरोपितों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के आदेश पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय क्षेत्र स्थित गंगौली गांव निवासी करीम खान ने तहरीर देकर बताया कि उसका बड़ा पुत्र फिरोज खान कई वर्षों से अलग रह रहा है और पट्टीदारी के विवाद को लेकर आए दिन धमकी व गाली-गलौज करता है। 18 नवंबर की रात करीब 8 बजे फिरोज खान अपनी पत्नी रेशमा, पुत्री साबरीन, साली चांदनी, साले फारुख, आरिफ तथा सरहज हीना के साथ हथियार लेकर घर में घुस आया और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया।
करीम खान ने बताया कि फिरोज खान ने कुल्हाड़ी से उसके पुत्र दिलशाद खान पर वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी सगीरूल निशा को भी चोटें आईं। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ कर 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया और सोने के जेवर भी लूटकर ले गये। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपित फिरोज खान, रेशमा, साबरीन, चांदनी, फारुख, हिना और आरिफ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 110, 333, 324(4), 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष यजुवेन्द्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय क्षेत्र स्थित गंगौली गांव निवासी करीम खान ने तहरीर देकर बताया कि उसका बड़ा पुत्र फिरोज खान कई वर्षों से अलग रह रहा है और पट्टीदारी के विवाद को लेकर आए दिन धमकी व गाली-गलौज करता है। 18 नवंबर की रात करीब 8 बजे फिरोज खान अपनी पत्नी रेशमा, पुत्री साबरीन, साली चांदनी, साले फारुख, आरिफ तथा सरहज हीना के साथ हथियार लेकर घर में घुस आया और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया।
करीम खान ने बताया कि फिरोज खान ने कुल्हाड़ी से उसके पुत्र दिलशाद खान पर वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी सगीरूल निशा को भी चोटें आईं। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ कर 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया और सोने के जेवर भी लूटकर ले गये। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपित फिरोज खान, रेशमा, साबरीन, चांदनी, फारुख, हिना और आरिफ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 110, 333, 324(4), 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष यजुवेन्द्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।