Jaunpur : 31 मार्च तक वितरित होंगे खाद्यान्न: जिलापूर्ति अधिकारी

जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न व अन्त्योदय राशन कार्डों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च के सापेक्ष चीनी के वितरण की तिथि 12 से 28 मार्च तक निर्धारित की गयी थी। कतिपय जनपदों में ई-पास मशीन से खाद्यान्न वितरण न होने के कारण शासन के पत्र 27 मार्च द्वारा वितरण की तिथि 31 मार्च तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (10 किग्रा0 गेहूं तथा 25 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (1 किग्रा0 गेहूं व 4 किग्रा० चावल) तथा विकास खण्ड करंजाकला के जिन उचित दर विक्रेताओं को बाजरा का आवंटन दिया गया है, उनके द्वारा (1 किग्रा0 गेहूं, 3 कि0ग्रा0 फोर्टीफाइड राइस तथा 1 कि0ग्रा0 बाजरा) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। साथ ही अन्त्योदय राशन कार्डों को त्रैमास जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के सापेक्ष 3 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड की दर से रू0 18 प्रति कि0ग्रा0 की दर से रू0-54 में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 31 मार्च होगी। पूर्व निर्धारित तिथि 28 मार्च के साथ 31 मार्च को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करते हुए 31 मार्च तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।
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